नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बीमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्कस्वादी (माकपा) के नेता मोहम्म्द यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से अविलंब दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. बता दें, तारिगामी इस समय श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के बीच परामर्श के बाद ही तारिगामी को स्थानांतरित किया जाएगा.
पीठ ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी किया है. येचुरी ने याचिका में कहा है कि तारिगामी को नजरबंद करने का कोई एक जैसा आदेश नहीं था.
पीठ ने इस याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. इस मामले में अब 16 सितंबर को आगे सुनवाई होगी.
येचुरी ने पीठ से कहा कि माकपा के पूर्व विधायक को बेहतर इलाज के लिए एम्स में स्थानांतरित किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
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