नई दिल्ली :केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऋण की किस्त टालने की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने पर 2-3 दिन में फैसला होने की संभावना है.
शीर्ष अदालत ने टाली गई किस्तों पर ब्याज लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र से निर्णय को रिकॉर्ड में लाने और संबंधित पक्षकारों को हलफनामा देने को कहा.
केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि इस मामले में बहुत गंभीरता के साथ विचार किया गया है और निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद उन्नत स्तर पर है.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह विभिन्न उद्योगों, व्यापार संघों और व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पांच अक्टूबर को करेगी.
पीठ ने कहा, 'हम सोमवार (पांच अक्टूबर) को मामले की सुनवाई करेंगे. आपकी जो भी नीति है, जो भी आप चाहते हैं, उसे बताइए. हम इस मामले को सोमवार को सुनेंगे. हम आगे कोई स्थगन नहीं चाहते हैं. इस पीठ में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायामूर्ति एमआर शाह भी शामिल हैं.