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सुप्रीम कोर्ट ने NRI को वोट देने वाली याचिका को तीन महीने के लिए स्थागित किया

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई को वोट देने वाली याचिका को तीन महीने के लिए स्थागित कर दिया है. याचिका में एनआरआई डाक या ई बैलट से वोट देने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jul 27, 2019, 12:00 AM IST

दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अप्रवासी भारतीय(एनआरआई) को वोट देने वाली याचिका तीन महीने के लिए टाल दिया है. इस याचिका में एनआरआई को भारत के चुनाव के दौरान डाक या ई बैलट से वोट देने के संदर्भ में था.

याचिकाकर्ता ने याचिका को स्थागित करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि एनआरआई को वोट देने की अनुमति वाले बिल पर संसद में चर्चा हो रही है. संसद के जारी सत्र में इस विधेयक की पारित होने की संभावना है. इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्थागित कर दिया.

कोर्ट लंदन स्थित प्रवासी भारत संगठन के अध्यक्ष नागेंद्र चिंदम और शमशीर वीपी सहित अन्य एनआरआई द्वारा दर्ज की गई याचिका पर बेंच सुनवाई कर रही थी.

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याचिका में कहा गया है कि 20 एशियाई देशों सहित 114 देशों ने बाहरी मतदान को अपनाया है. जिसे राजनयिक आवासों में या पोस्टल, प्रॉक्सी या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से मतदान केंद्र स्थापित करके आयोजित किया जा सकता है.

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