नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका मिलने के बाद अब CBI कोर्ट ने भी झटका दिया है. कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया है. चिदंबरम को जेल भेज दिया गया है.
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री को तिहाड़ जेल में दवाएं, चश्मा, वेस्टर्न टॉयलेट और सुरक्षा मुहैया कराई जाए.
चिदंबरम को न्यायायिक हिरासत में कोर्ट के आदेश के बाद उनके समर्थकों ने कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.
गौरतलब है कि INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद आज पूर्व वित्तमंत्री प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने आत्मसमर्पण को तैयार हो गए थे.
खबरों की मानें तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) आईएनएक्स मीडिया केस में पूछताछ के लिए पी. चिदंबरम को हिरासत में ले भी सकती है.
बता दें कि उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यह मामला अग्रिम जमानत देने के योग्य नहीं है. न्यायालय ने कहा कि इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच बाधित होगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए.
गौरतलब है, उच्चतम न्यायालय उनकी उस याचिका पर भी आदेश जारी कर सकता है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती दी है. इसके अलावा सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए निचली अदालत द्वारा जारी रिमांड आदेश को भी चुनौती दी गयी है.
चिदंबरम की CBI हिरासत आज समाप्त होने वाली है. उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था. विशेष अदालत के आदेश पर वह 15 दिनों से CBI हिरासत में हैं.
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निचली अदालत भी उनकी किस्मत का फैसला करेगी जिसने एयरसेल-मैक्सिस सौदा घोटाले में CBI और ED द्वारा दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने ईडी मामले में चिदंबरम की याचिका पर 29 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.