कुछ दिनों पहले, एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन को सूचित किया था कि चुनाव आयोग राज्य द्वारा चुनावों के वित्तपोषण के पक्ष में नहीं है. उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग ने सरकार को सूचित किया है कि वह राज्य अनुदान के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यह उम्मीदवारों को स्वयं के खर्च या अन्य के ऊपर और राज्य द्वारा प्रदान किए गए व्यय की जांच करने में सक्षम नहीं होगा.'
उन्होंने कहा कि आयोग का दृष्टिकोण यह है कि वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने के लिए, राजनीतिक दलों द्वारा धन की प्राप्ति के बारे में प्रावधानों में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए और इस तरह से इस तरह के धन को खर्च किया जाना चाहिए ताकि मामले में पूर्ण पारदर्शिता प्रदान की जा सके. चुनाव आयोग ने एक तरह से चुनावों के राज्य वित्त पोषण के लिए प्रधानमंत्रियों के सुझाव को ठुकरा दिया, जो उन्होंने 2016 में प्रदर्शन के बाद व्यक्त किया था, इसके अलावा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में भ्रष्टाचार को कम करने और सरकार और चुनाव मशीनरी का समय बचाने के लिए एक साथ चुनाव कराने की वकालत की गई थी.
चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव के वित्तपोषण के खिलाफ अपना दृष्टिकोण भले ही कहा हो, लेकिन मंत्री ने कहा कि सरकार भारतीय चुनावों में धन शक्ति की भूमिका पर अंकुश लगाने और राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने और राजनीतिक फंडिंग के स्रोतों में पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार ने आयकर अधिनियम में संशोधन किया है और नकद में किसी अज्ञात व्यक्ति से अधिकतम 2000 रु. ही लिया जा सकता है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकार ने 2018 में अच्छी तरह से स्थापित ऑडिट ट्रेल्स के साथ भारतीय में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए चुनावी बांड पेश किए थे. लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार द्वारा विशेष रूप से चुनावी बांड में पेश किए गए कानूनों में बदलाव से राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने में मदद मिली है ? राजनीतिक दलों ने चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त करने का प्रबंधन कैसे किया, इस बारे में बारीकी से देखने के बजाय, इसने पारदर्शिता लाने के बजाय राजनीतिक फंडिंग को बहुत अधिक गोपनीय और लाभकारी बना दिया है. नए स्थापित छोटे क्षेत्रीय दलों को इस प्रावधान से घाटा है.
जनवरी 2018 में पेश किए गए इलेक्टोरल बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को वित्त पोषित करने की नई प्रणाली का सुझाव है. भारत में स्थित कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी एक हजार, दस हजार, एक लाख, 10 लाख, एक करोड़ के मूल्यवर्ग में जारी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से चुनावी बांड खरीद सकती है. उसे पंद्रह दिनों के भीतर अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को दान करने का हक है. शर्त सिर्फ ये है कि जो दल इससे पैसा लेना चाहता है, उसे गत चुनाव (आम चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव) में कम से कम एक फीसदी वोट अवश्य हासिल किया हो. छोटे दलों के लिए यह बड़ी चुनौती बन गई है.
चुनावी बांड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने में भी मदद नहीं करते हैं. कानून के अनुसार, राजनीतिक दलों को बांड दान करने वालों की पहचान गुप्त रखी जानी है. राजनीति में काले धन की भूमिका पर अंकुश लगाने में मदद करने के बजाय, पहचान की गोपनीयता व्यक्तियों और कंपनियों को राजनीतिक दलों को दान के लिए अपने काले धन को फिर से रूट करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. पिछले कुछ वर्षों में, चुनावी प्रक्रिया को संशोधित करने के बदले हमने केवल सिस्टम को अपारदर्शी बना दिया है और अधिक बंद कर दिया है जबकि वास्तविक सुधारों के रूप में बहुत कम किया गया है. विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन राजनीतिक दलों की विदेशी फंडिंग की अनुमति देना एक खतरनाक प्रगति है. ऐसे स्रोतों से आने वाले योगदान प्रकृति में संदिग्ध हो सकते हैं और फंडर की पहचान छिपा सकते हैं. लंबे समय में, विदेशों से हमारे देश में आने वाला पैसा अप्रत्यक्ष रूप से हमारी राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित कर सकता है.