रांचीः ऋचा को रेगुलर बेल के लिए कुरान की कॉपियां बांटने की न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो शर्त रखी थी उसे वापस ले लिया है. धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी के बाद पिठोरिया की ऋचा भारती को जमानत के लिए ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने कुरान की 5 कॉपियां बांटने से जुड़ी जो शर्त रखी थी, उससे जुड़े आदेश को वापस ले लिया है.
केस संख्या 58/2019 में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की ओर से 15 जुलाई को जारी आदेश में संशोधन कर दिया गया है. कोर्ट ने बताया कि पिठोरिया थाना के ऑफिसर इंचार्ज ने एपीपी मीनाक्षी कंडुलना के मार्फत याचिका दायर कर कोर्ट से आग्रह किया था कि कुरान की कॉपियां बंटवारे के दौरान दिक्कत हो सकती है, लिहाजा पूर्व के आदेश में संशोधन किया जाए. कोर्ट ने बताया कि याचिका पर गौर करते हुए कुरान की कॉपी बांटने की शर्त को वापस लिया जाता है.
दरअसल, सोशल साइट फेसबुक पर धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती (फेसबुक पर नाम) को रांची सिविल कोर्ट से मंगलवार को जमानत मिली थी.
लेकिन ऋचा ने कोर्ट की एक शर्त पर आपत्ति जताई थी. दरअसल, सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने कुरान की पांच प्रतिलिपि बांटने के शर्त पर ऋचा भारती को जमानत की सुविधा प्रदान की थी. इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि पिठोरिया थाना प्रभारी के संरक्षण में ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती को कुरान की एक प्रतिलिपि पिठोरिया अंजुमन इस्लामिया के सदर मंसूर खलीफा को देनी होगी.