कटक :उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी गजभिए के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया है. अदालत ने राज्य की नवीन पटनायक सरकार को एक महीने के भीतर सभी पदोन्नति देने का निर्देश दिया है. इसके अलावा हाई कोर्ट ने सतीश कुमार गजभिए को मिलीं अन्य सुविधाएं, जिन्हें स्थगित कर दिया गया था, बहाल करने का निर्देश दिया है.
दरअसल, सतीश कुमार गजभिए 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. उन पर मल्कानगिरि पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान हुई कथित अनियमितता को लेकर कार्रवाई की गई थी. सतीश पर कुछ पुलिसकर्मियों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए इनाम राशि का कथित भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगा था. मामले में गजभिए के खिलाफ कार्रवाई की गयी थी.
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गजभिए के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द करते हुए सरकार के आदेश के अमान्य करार दिया.
वैधानिक तरीके से कार्रवाई नहीं
न्यायमूर्ति संजू पांडा और न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही की पीठ ने गजभिए के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा, 'न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप वैधानिक तरीके से कार्रवाई नहीं की गयी और इस संबंध में आदेश अमान्य हैं.'
अनुशासनात्मक कार्रवाई