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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को मंजूरी दी - जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लोकसभा से पास

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी.

रामनाथ कोविंद

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Published : Aug 9, 2019, 10:03 PM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर से केंद्र शासित प्रदेश के अस्तित्व में आएंगे.

हाल ही में 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में इससे संबंधित विधेयक पारित किया गया था. इसके तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य दो भागों में विभाजित होगा.

जम्मू एवं कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.

कई विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद इस विधेयक को मंगलवार को सात घंटे की चर्चा के बाद संसद में पारित किया गया. इससे एक दिन पहले ही इसे राज्यसभा में पारित किया गया था.

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