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तीन तलाक के खिलाफ बनने वाले कानून में क्या है, जानें पूरा विवरण

लोकसभा के बाज आज राज्यसभा ने भी तीन तलाक बिल पारित कर दिया. इसके पक्ष में 99, जबकि विपक्ष में 84 सांसदों ने मतदान किया. जानें इस बिल में क्या प्रस्ताव किया गया है.

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Published : Jul 30, 2019, 7:13 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ऐतिहासिक कामयाबी मिली है. राज्यसभा में तीन तलाक बिल पारित होने के बाद अब इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है. इस बिल के कानून बनने के बाद तीन तलाक पर रोक लग जाएगी.

जानें सरकार ने इस बिल में क्या अहम प्रस्ताव किए हैं.

तीन तलाक विधेयक पर सरकार के प्रस्ताव का अंश

इससे पहले इस बिल पर राज्यसभा में गहन चर्चा की गई. बाद में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चर्चा का जवाब दिया. जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रसिद्ध न्यायाधीश आमिर अली ने 1908 में एक किताब लिखी है. इसके अनुसार तलाक ए बिद्दत का पैगंबर मोहम्मद ने भी विरोध किया है.

तीन तलाक विधेयक पर सरकार के प्रस्ताव का अंश

इससे पहले विगत 25 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस विधेयक को सियासी चश्मे से नहीं देखने की अपील की थी.

तीन तलाक विधेयक पर सरकार के प्रस्ताव का अंश

रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि 20 इस्लामी देशों ने इस प्रथा को नियंत्रित किया है, इसे निषेध किया गया है. इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, जार्डन, सीरिया, यमन जैसे देश शामिल हैं. हिन्दुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता.

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