बेंगलुरु : हुबली की एक अदालत ने सोमवार को तीन कश्मीरी छात्रों की जमानत याचिका खारिज कर दी. इन छात्रों ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाकर एक वायरल वीडियो बनाया था, जिसके चलते उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था.
गौरतलब है कि गत 16 फरवरी को कर्नाटक के हुबली में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन कश्मीरी छात्रों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. यह मामला कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने पर दर्ज किया गया था.
हुबली के पुलिस आयुक्त रामास्वामी दिलीप ने संदिग्धों से पूछताछ किए जाने को लेकर जानकारी दी थी. तीनों की पहचान अमीर, बासित व तालिब के रूप में हुई थी. ये कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले हैं.
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इन पर केएलईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शिकायत पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाकर सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने को लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 की तहत मामला दर्ज की किया गया. यह धारा राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ी है.