नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर रेलवे ने उन यात्रियों का किराया लौटाने के नियमों में ढील दी है, जिन्होंने 21 मार्च से 21 जून के बीच यात्रा करने के लिए टिकट आरक्षित करा रखा था.
एक आदेश में कहा गया है कि यदि रेलवे द्वारा 21 मार्च से 21 जून के बीच रेलगाड़ी रद की जाती है तो यात्रा की तारीख से तीन महीने के अंदर टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर किराया वापस लिया जा सकता है. वर्तमान में यह समय सीमा तीन दिन या 72 घंटे की है.
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