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CAA विरोध : इम्फाल पश्चिम में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू - मणिपुर सरकार

पूर्वोत्तर के मणिपुर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से इम्फाल पश्चिम जिले में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून पारित होने के बाद से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हो गए, जिसके कारण कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई. पढ़ें पूरी खबर

PROHIBITORY ORDER IN IMPHAL
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Published : Dec 22, 2019, 6:06 PM IST

इम्फाल : मणिपुर सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार जारी प्रदर्शनों के मद्देनजर इम्फाल पश्चिम जिले में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

जिला मजिस्ट्रेट नाओरेम प्रवीण के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार इम्फाल पश्चिम में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शनिवार शाम साढ़े पांच बजे से निषेधाज्ञा लागू की गई. आदेश में कहा गया है कि पांच या अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित है.

आदेश में कहा गया है कि लाठियां, पत्थर या बिना लाइसेंस के कोई हथियार या आक्रामक गतिविधियों में इस्तेमाल की जा सकने वाली किसी सामग्री को रखने की अनुमति नहीं होगी.

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इसमें कहा गया है, 'कुछ असामाजिक तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों के कारण पूरे जिले में मानव जीवन एवं सम्पत्तियों और सार्वजनिक शांति को खतरा होने की आशंका है.'

अधिकारी ने बताया कि संशोधित नागरिक कानून के खिलाफ इम्फाल पश्चिम जिले में प्रदर्शनों, रैलियों और धरनों के बाद निषेधाज्ञा लागू की गई है.

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