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POCSO एक्ट के तहत आने वाले अपराधों में दया याचिका का अधिकार खत्म हो : राष्ट्रपति कोविंद - रेप के दोषियों की दया याचिका

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दोषी पाए जाने पर दया याचिका का विकल्प नहीं मिलना चाहिए. जानें पूरा विवरण

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रामनाथ कोविंद

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Published : Dec 6, 2019, 2:57 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुष्कर्म जैसे अपराध पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि संविधान में ऐसे अपराधियों को दया याचिका का विकल्प दिया गया है.

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, मैंने कहा है कि इस पर आप दोबारा विचार करें. ऐसी घटनाएं जो पॉक्सो एक्ट के तहत होती हैं, उनको दया याचिका के अधिकार से वंचित कर दिया जाए. उन्हें इस प्रकार के अधिकार की जरूरत नहीं है.

राष्ट्रपति कोविंद का संबोधन

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि ये हमारी संसद पर निर्भर करता है. इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है. उस दिशा में हम सबकी सोच आगे बढ़ रही है.

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार तड़के एक मुठभेड़ में दुष्कर्म के चार आरोपी मारे गए हैं.

इस घटना पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

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