लखनऊ : उत्तर प्रदेश के शापिंग मॉल में 25 अगस्त के बाद प्रीमियम विदेशी एवं आयातित शराब के ब्रांड मिलने लगेंगे. शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी, लेकिन इन शॉपिंग मॉल परिसरों में शराब पीने-पिलाने की अनुमति नही होगी.
अपर मुख्य सचिव (आबकारी) संजय भूसरेड्डी ने बताया कि विगत कुछ वर्षो से शापिंग माल में खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है जिसे देखते हुए इनमें महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है. इन दुकानों से आयातित विदेशी शराब, भारत में बनी स्काच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड ग्राहक खरीद सकते है.
शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपये से ऊपर के प्रीमियम एवं आयोतित ब्रांड मिलेंगे. इसके साथ ही 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं आयातित ब्रांड की बीयर के कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी.