तिरुवनंतपुरम : केरल में एक महिला पर लगे अपने नाबालिग बेटे के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप संबंधी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
महिला की जमानत याचिका खारिज करते हुए तिरुवनंतपुरम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता है. न्यायालय ने कहा, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामला विश्वसनीय है और इस बिंदु पर आरोपी महिला को जमानत देना मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है.
जानकारी के अनुसार पत्नी के साथ घरेलू मुद्दों के चलते अलग होने के बाद उसका पति 17,14 और नौ साल के तीन बेटों को अपने साथ खाड़ी देश में ले गया था.