लखनऊ :उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की एक अदालत ने डेढ़ वर्ष की मासूम बच्ची के संग दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के आरोपी को दो लाख 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ मृत्युदंड की सजा सुनाई है.
जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कानून) ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. सरकारी अधिवक्ता वेदपाल सिंह व संदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि न्यायाधीश विजय पाल ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद आरोपी को दुराचार का दोषी ठहराया.
उन्होंने बताया कि अदालत ने अभियुक्त को कुल दो लाख बीस हजार रुपये के अर्थदंड के साथ मृत्युदंड की सजा सुनाई. अदालत ने जुर्माने की आधी रकम एक लाख 10 हजार रुपये पीड़िता के पिता को देने का आदेश दिया है.