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निर्भया केस : दोषी मुकेश की याचिका खारिज, मौत की सजा पर मानवाधिकार आयोग से भी राहत नहीं

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निर्भया केस में मुकेश की याचिका खारिज

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Published : Mar 17, 2020, 5:29 PM IST

Updated : Mar 17, 2020, 9:00 PM IST

17:34 March 17

मुकेश को फांसी से बचाने मानवाधिकार आयोग पहुंची मां, आवेदन खारिज

निर्भया मामले में दोषियों ने अपनाए कई हथकंडे

मानवाधिकार आयोग के अधिकारी ने बताया है कि आयोग ने निर्भया मामले में दोषी मुकेश कुमार की मां का आवेदन खारिज कर दिया है. अधिकारी ने बताया कि मुकेश की मां ने आवेदन में मुकेश की फांसी को रोकने के लिये मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी.

इससे पहले निर्भया केस के तीन दोषियों ने सोमवार को फांसी की सजा टालने की कोशिशों के तहत अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) का भी दरवाजा खटखटाया है.

गौरतलब है कि निर्भया केस में इससे पहले भी मुकेश समेत चारों दोषी फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर कई हथकंडे अपना चुके हैं.

17:27 March 17

निर्भया केस में मुकेश की याचिका खारिज

नई दिल्ली : साल 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया है. मंगलवार को अदालत ने दोषी मुकेश की याचिका खारिज करते हुए मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी.

बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गत 5 मार्च को डेथ वारंट जारी किया था. इसमें चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी दिए जाने की बात कही गई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने पांच मार्च के अपने आदेश में 20 मार्च को फांसी दिए जाने की बात कही.

20 मार्च का डेथ वारंट जारी होने से पहले निर्भया मामले में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी दोषी अपने सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर चुके हैं.

गौरतलब है कि अदालत इससे पहले दो अन्य मौकों पर भी डेथ वारंट जारी कर चुकी है. इसमें 17 फरवरी, 2020 का डेथ वारंट भी शामिल है, जिसमें दोषियों को तीन मार्च को फांसी दिए जाने की बात कही गई थी.

Last Updated : Mar 17, 2020, 9:00 PM IST

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