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सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज की - याचिका को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में जमा हुई राशि को राष्ट्रीय राहत आपदा कोष में ट्रांसफर किए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

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पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में जमा नहीं किया जा सकता

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Published : Aug 18, 2020, 11:25 AM IST

Updated : Aug 18, 2020, 2:10 PM IST

नई दिल्ली :पीएम केयर फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर फंड का पैसा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में जमा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है.

रविशंकर प्रसाद ने दी प्रतिक्रिया
कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर फंड में पारदर्शिता कानूनी आवश्यकता और स्वैच्छिक आधार पर प्राप्त धन के प्रबंधन में एकदम स्पष्ट है. हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के एक भी आरोप का सामना नहीं किया है.

जेपी नड्डा ने किया ट्वीट
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है. नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फेर रहा है. यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई चमकती है.

जेपी नड्डा का ट्वीट

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पीएम केयर्स फंड में जमा हुई राशि को राष्ट्रीय राहत आपदा कोष फंड में ट्रांसफर किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ के समक्ष पीएम केयर्स से जुड़े मामले की सुनवाई की गई. पीठ ने कोविड-19 महामारी के लिये इस कोष के तहत एकत्र धनराशि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में हस्तांतरित करने के लिये गैर सरकारी संगठन की याचिका में किये गये अनुरोध पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया.

इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि पीएम केयर्स फण्ड में आज तक मिले धन के उपयोग के बारे में केंद्र कोई भी जानकारी देने से बच रहा है.

याचिका में सरकार को आपदा प्रबंधन कानून के तहत राष्ट्रीय योजना बनाने, उसे अधिसूचित करने और लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

Last Updated : Aug 18, 2020, 2:10 PM IST

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