नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में प्रदेश की आधिकारिक भाषा को उर्दू से हिंदी करने के लिए एक जनहित दायर की गई है. इस याचिका में कोर्ट को हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है.
दरअसल, जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने हुए करीब एक वर्ष होने वाला है इस दौरान प्रदेश में कई कानून बदल गए हैं. इसी के तहत अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक याचिका में यह मांग की गई है कि प्रदेश की आधिकारिक भाषा को उर्दू से हिंदी में बदल दिया जाए. याचिका में कहा गया कि भाषा के अवरोध के कारण
यह याचिका माघव कोहली ने अधिवक्ता अदित्य शर्मा द्वारा दायर की गई है. इस मामले में शर्मा का कहना है कि जम्मू में डोगरी और हिंदी भाषा बोली जाती हैं, और हिंदी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य विषय है.