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ईरानी के खिलाफ जनहित याचिका : उच्च न्यायालय ने वसूली का ब्यौरा मांगा

केन्द्रीय मंत्रा स्ंमृति ईरानी के खिलाफ दायर याचिका पर अब गुजरात उच्च न्यायालय ने एजेंसी से राशि वसूली का ब्यौरा सरकार से मांगा है.

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Published : Mar 15, 2019, 7:41 AM IST

केन्द्रीय मंत्रा स्ंमृति ईरानी

अहमदाबाद: केन्द्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य स्मृति ईरानी पर सांसद निधि के दुरूपयोग के आरोप वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये गुजरात उच्च न्यायालय ने परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी से राशि वसूली का ब्यौरा सरकार से मांगा.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए एस दवे और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने मामले में सरकार द्वारा अब तक की गई जांच की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी.

गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष और आणंद जिले में अन्क्लाव विधानसभा सीट से विधायक अमित चावडा ने जुलाई 2017 में स्मृति के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी. मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.

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