बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार ने नए मोटर वाहन कानून के तहत यातायात उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने में कटौती करने की शनिवार को घोषणा की. सरकार ने विभिन्न यातायात उल्लंघन के लिए संशोधित जुर्माने वाली एक अधिसूचना जारी की है.
तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर दो-पहिया, तीन पहिया और हल्के वाहनों के लिए जुर्माने को दो हजार रूपए से घटाकर एक हजार रूपए कर दिया गया है, जबकि बाकी वाहनों के लिए जुर्माने को चार हजार रूपए से कम कर दो हजार रुपए कर दिया गया है.
मोटरसाइकिल चालकों और पीछे सवार व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को एक हजार रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है.