नई दिल्ली : निर्भया रेप केस में दोषी विनय शर्मा की अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक विनय शर्मा की मानसिक हालत ठीक है. उसके दिमागी हालात को लेकर इलाज कराने की जरूरत नहीं है.
बता दें 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा, 'मौत की सजा के मामले में सामान्य चिंता और अवसाद स्पष्ट है. निस्संदेह, निंदनीय दोषी को पर्याप्त चिकित्सा उपचार और मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराई गई है.'
गौरतलब है कि इससे पहले निर्भया केस एक मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिल्ली की अदालत में संबंधित रिपोर्ट दायर कीै. बता दें कि निर्भया के दोषी विनय ने अपने वकील के माध्यम से पटियाला हाउस कोर्ट में एक नई याचिका डाली थी, जिसमें उसने कहा है कि वह मानसिक रूप से बीमार है और उसे उच्च स्तरीय चिकित्सा की जरूरत है. कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज किया गया था पेश
लोक अभियोजक इरफान अहमद ने अदालत को अवगत कराया कि दोषी विनय ने खुद अपना सिर दीवार पर पटक दिया था, जिसके बाद उसे तुरंत डॉक्टरों के द्वारा जांच की गई थी. घटना को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया.
सरकारी वकील इरफान अहमद ने आगे कहा कि दोषी विनय शर्मा की मानसिक अस्थिरता का कोई मेडिकल इतिहास नहीं है, जैसा कि दोषी के वकील एपी सिंह ने दावा किया था.