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राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर- कुलभूषण को रिहा करे पाकिस्तान

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Published : Jul 18, 2019, 11:21 AM IST

Updated : Jul 18, 2019, 1:20 PM IST

एस जयशंकर

13:16 July 18

हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित

राज्यसभा स्थगित की गई

कर्नाटक के बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा किया. इसके बाद राज्यसभा स्थगित कर दी गई.

12:25 July 18

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान

लोकसभा में बोलते नितिन गडकरी

प्रश्न काल के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारें जितनी जल्दी भूअधिग्रहण का काम पूरा करेंगी, प्रोजेक्ट पूरे होने में उतना ही कम समय लगेगा. गडकरी झारखंड के पलामू से सांसद विष्ण दयाल राम के सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें जमीन नहीं देंगी तो सड़क आसमान में तो नहीं बनेगी.

10:14 July 18

संसद मॉनसून सत्र

राज्यसभा में बोलते एस जयशंकर

नई दिल्ली: संसद में मॉनसून सत्र जारी है. लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी निलंबित करने के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम एक बार फिर से पाकिस्तान से मांग करते हैं कि जाधव को रिहा करें.

उन्होंने आगे कहा कि जाधव पर पाक ने किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया. जाधव की रिहाई के लिए भारत ने कानूनी लड़ाई लड़ी है.

उन्होंने सदन में बताया कि 15-1 के वोट से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने भारत के इस दावे को सही ठहराया कि पाकिस्तान कई मामलों में वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है.

उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव के परिवार ने कठिन परिस्थितियों में भी साहस दिखाया है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार जाधव की सुरक्षा सुनिश्चित करने का विश्वास दिलाती है और आगे भी प्रयासों को जारी रखेगी, साथ ही जल्द जाधव की वतन वापसी होगी.

बता दें, अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने पाकिस्तान में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगाई है. नीदरलैंड में द हेग के पीस पैलेस में अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने ये फैसला पढ़कर सुनाया है. फैसले के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार रीमा ओमर ने जानकारी दी. अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया.

बता दें, पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को 'दबाव वाले कबूलनामे' के आधार पर मौत की सजा सुनाने के लिए भारत ने ICJ में चुनौती दी थी.

Last Updated : Jul 18, 2019, 1:20 PM IST

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