नई दिल्ली: पूर्व IPS अधिकारी डीजी वंजारा और पुलिस अधिकारी एनके अमीन की अर्जी पर CBI की विशेष अदालत दो मई को फैसला सुना सकती है. गुजरात सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी है. इशरत जहां के कथित मुठभेड़ मामले में दोनों सेवानिवृत्त अधिकारी आरोपी हैं.
इस संबंध में विशेष न्यायाधीश जे के पांड्या ने कहा कि वह दो मई को अपना आदेश सुना सकते हैं. गौरतलब है कि अदालत ने 16 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और आदेश सुनाने के लिए सोमवार का दिन तय किया गया था.
डीजी वंजारा और एनके अमीन ने अदालत से अनुरोध किया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की CBI को मंजूरी नहीं दी है, जो CRPC धारा 197 के तहत जरूरी है. लिहाजा उनके खिलाफ मामले की सुनवाई को बंद किया जा सकता है.