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पूरे देश में एक जून तक लागू हो जाएगा 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' - सोने पर हॉलमार्किंग अब अनिवार्य

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार एक जून तक पूरे देश में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना लागू करेगी. इसके तहत अब एक राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन लिया जा सकता है.

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रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री

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Published : Jan 21, 2020, 9:42 AM IST

Updated : Feb 17, 2020, 8:13 PM IST

पटना : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' की शुरुआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा.

पटना में सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामविलास ने बताया कि 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' की शुरुआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा.

पासवान ने कहा कि इसे तीन चरणों में लागू किया जाना है. पहले जिन राज्यों में इसे शुरू किया गया है उनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और झारखंड आदि शामिल हैं .

रामविलास ने कहा कि बडे़ राज्यों में अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, उडीसा और छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रियाधीन है .

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब देश के किसी भी हिस्से में रहने के दौरान राशनकार्ड धारक अपने राशन ले सकते हैं.

उन्होंने कहा कि पूरे देश में राशन कार्ड के लाभार्थियों की संख्या 81 करोड़ है, जिन्हें दो रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और तीन रुपये प्रति किलोग्राम चावल दिया जाता है.

रामविलास ने कहा कि 610 लाख टन अनाज हम जनवितरण प्रणाली के माध्यम से देते हैं.उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए एक लाख 78 हजार करोड रुपये की सब्सिडी देती है.

पासवान ने कहा कि पूरे देश में करीब तीन करोड़ राशन कार्ड जाली पाए गए, जिनमें से बिहार से 44,404 कार्ड जाली पाए गए और इन जाली कार्डों को निरस्त किए जाने पर सरकार को करीब तीन करोड़ रुपये की बचत हुई.

पढ़ें- हॉलमार्क दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर ज्वैलर्स को होगी 1 वर्ष तक की कारावास: पासवान

उन्होंने कहा कि सोने (गोल्ड) के आभूषण के निर्माण और उसकी बिक्री के लिए हॉलमार्किंग को अब अनिवार्य कर दिया गया है तथा 15 जनवरी को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके लिए 15 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है और इसके बाद बिना हॉलमार्क का सोना नहीं बिकेगा.

उन्होंने कहा कि इसका पालन नहीं करने वालों को जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है.

Last Updated : Feb 17, 2020, 8:13 PM IST

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