नई दिल्ली : बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस माइकल एफ सल्दान्हा ने कर्नाटक के दो अधिवक्ताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सरकार/जेल प्राधिकारियों को अंगदानका विकल्प देने का निर्देश देने की मांग की है. सल्दान्हा ने मेडिकल रिसर्च और ऑर्गन रिट्रीवल के लिए यह मांग की है.
याचिका में कहा गया है कि फांसी की सजा इन दोषियों को उस कृत्य के लिए दी जाएगी, जो उन्होंने किया है. लेकिन उन्हें अपने अंगों का दान करने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए. जिससे वे किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा कर सकें, जिसे अंग प्रत्यारोपण की सख्त जरूरत है. ऐसे में इन्हें दूसरे व्यक्ति का जीवन बचाने हेतु सुधार का एक मौका मिलेगा.
सिंगापुर, बेल्जियम और स्पेन में अंगदान की नीतियों का उदाहरण देते हुए, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि भारत में नीतियों की कमी के कारण अंगदान नहीं किया जाता. उन देशों के समान नीतियों को लागू करके अंगों की कमी के कारण होने वाली मौतों के कारणों में सुधार किए जा सकते हैं.