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सुशांत केस में सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी

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Published : Aug 5, 2020, 8:02 PM IST

Updated : Aug 5, 2020, 8:46 PM IST

सुशांत केस में सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की गई है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. इससे पहले केंद्र ने सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि केंद्र ने अभिनेता की मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाले बिहार सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.

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सुशांत केस में सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी

मुंबई : सुशांत केस में सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की गई है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. इससे पहले केंद्र ने सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि केंद्र ने अभिनेता की मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाले बिहार सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.

सुशांत केस में सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी

अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी कथित गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले सप्ताह होगी. रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि बिहार में दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई जाए. साथ ही जांच को बिहार से मुंबई ट्रांसफर किया जाए.

वहीं सुप्रीम कोर्ट में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच के साथ उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले की जांच अदालती निगरानी में सीबीआई से कराने के लिए पीआईएल (जनहित याचिका) दायर की गई है.

महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
कोर्ट ने आरोपी रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उसने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी. कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन करना सही संदेश नहीं देता है. पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर गया था. आपकी तमाम कार्रवाई प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए थी. सबूतों को प्रोटेक्ट करना जरुरी है.

इसका विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि केंद्र ने बिहार सरकार के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी.

आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन करना सही नहीं-SC
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मुंबई में अप्राकृतिक मौत की जांच चल रही है. पटना की एफआईआर में दर्ज बातें जांच का हिस्सा हैं या नहीं ये हम नहीं जानते. एक आईपीएस जांच के लिए जाता है, उसे रोक दिया जाता है, ऐसी बातें अच्छे संकेत नहीं देतीं. महाराष्ट्र सरकार सुनिश्चित करे कि सब प्रोफेशनल तरीके से हो.

एक टैलेंटेड कलाकार की मौत हुई, जांच जरूरी-SC
कोर्ट ने कहा कि एक टैलेंटेड कलाकार की मौत हुई है और ये अप्राकृतिक मौत है. ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. किन परिस्थितियों में मौत हुई है उसके जांच की दरकार है. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि बिहार पुलिस का एक्शन राजनीति से प्रेरित है. सीआरपीसी के तहत सिर्फ मुंबई पुलिस ही जांच कर सकती है और केस रजिस्टर कर सकती है.

'रिया के ट्रांसफर पिटिशन का कोई मतलब नहीं'
रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दिवान ने कहा रिया के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए. हालांकि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि सबूतों को प्रभावित किया जा रहा है. सीबीआई जांच के लिए केंद्र तैयार है तो फिर रिया की ट्रांसफर पिटिशन का कोई मतलब नहीं रह जाता.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई टाली
वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक जनहित याचिका में 7 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी. महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया कि उसे जनहित याचिका की कॉपी नहीं मिली है. अदालत ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार को जनहित याचिका की कॉपी देने का निर्देश दिया.

पढ़ें -सुशांत मामले की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं

सुशांत 14 जून को अपने मुंबई स्थित आवास में मृत पाए गए थे. तभी से उनके फैंस और परिवार वाले इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस आमने-सामने आई गई है.

Last Updated : Aug 5, 2020, 8:46 PM IST

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