नैनीताल : लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को बदरीनाथ तक पास जारी करने का मामला नैनीताल हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. खंडपीठ ने विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है.
बता दें, मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश रमेश खुल्बे की खंडपीठ ने विधायक अमनमणि त्रिपाठी, उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, डीएम देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत 10 अन्य लोगों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
देहरादून निवासी पत्रकार उमेश शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी.
उनका कहना था कि अमनमणि त्रिपाठी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पित्र कार्य के लिए दो मई से सात मई तक बदरीनाथ जाने का सरकार ने पास जारी किया.
विधायक के काफिले को चमोली पुलिस ने कर्णप्रयाग में रोक लिया और बदरीनाथ नहीं जाने दिया. इस वजह से विधायक का काफिला कर्णप्रयाग से वापस लौट आया था.