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बुलेट ट्रेन भूमि अधिग्रहण- केंद्र और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस

मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन रेल परियोजना को लेकर किये जा रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्ययालय ने गुजरात और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सरकारों से अपना पक्ष रखने की बात कही है.

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सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jan 17, 2020, 7:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने आज मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन रेल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को यह नोटिस बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर किये जा रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया है.

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यह याचिका उन्हीं किसानों ने दायर की है, जिन्होंने मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली 508 किलोमीटर लंबी भारत की पहली बुलेट ट्रेन लाईन के लिए भूमि अधिग्रहण को रोकने की मांग की थी.

अदालत ने गुजरात सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी किया और इस मुद्दे पर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है.

मामले पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होनी है.

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