नई दिल्ली : कोरोना महामारी से रोकथाम के उपायों के तहत विभिन्र राज्य सरकारों द्वारा लागू लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार के संविदा कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है. इस क्रम में ये संविदाकर्मी यदि कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार उनका वेतन नहीं काटेगी.
केंद्र सरकार के विभागों, मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों से जुड़े लाखों संविदा कर्मचारियों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है और उन्हें मार्च और अप्रैल के महीने के लिए मजदूरी का भुगतान करने का फैसला किया है.
यह आदेश आउटसोर्स कर्मचारियों, जैसे कि घर में रखने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अधीनस्थ प्रतिष्ठानों, अधीनस्थ और स्वायत्त निकायों और अन्य वैधानिक निकायों में कवर करेगा.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि राज्यों द्वारा घोषित किए गए लॉकडाउन उपायों के कारण संभावना है कि बड़ी संख्या में अनुबंधित और आउटसोर्स कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य परिस्थितियों में उनके वेतन में कटौती हो जाती है.
वित्त मंत्रालय ने कहा, 'मौजूदा असाधारण परिस्थितियों में किसी भी अनुचित कठिनाई से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उन्हें 'ड्यूटी पर' माना जाएगा और आवश्यक वेतन और मजदूरी का भुगतान किया जाएगा.'
इस कदम का उद्देश्य स्वायत्त और वैधानिक निकायों सहित केंद्र सरकार, उसके अधीनस्थ और संलग्न कार्यालयों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में लाखों आकस्मिक, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है.