नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्कूल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा दायर की गई एक याचिका पर विचार करने से मना कर दिया. याचिका में उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है. जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल फीस नहीं ले सकते हैं और निर्णय लेने के लिए इसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया था.
हाईकोर्ट ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए वैकल्पिक शुल्क का भुगतान करने का सुझाव भी दिया था.