नई दिल्ली : महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि वह कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल 15 सितंबर तक कोई नई भर्ती नहीं करेगी. नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वालीं याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सरकार का यह बयान आया.
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की पीठ ने आज से उन याचिकाओं की सुनवाई शुरू कर दी है, जिनमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2019 के मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी गई है.