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सेनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए अब लाइसेंस की जरूरत नहीं

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Published : Jul 29, 2020, 8:44 AM IST

Updated : Jul 29, 2020, 1:41 PM IST

सेनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस लेने से छूट देने की मांग की गई थी, जिसके बाद सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है. हालांकि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो.

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नई दिल्ली : कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है. इससे दुनियाभर में अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में भी कोविड-19 महामारी का कहर जारी है. इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके.

एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो.

बताया जाता है कि मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सेनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस लेने से छूट देने की मांग की गई थी, जिसके बाद सरकार ने ये अहम निर्णय लिया है.

Last Updated : Jul 29, 2020, 1:41 PM IST

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