कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सुभाष सरोवर में छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा. न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति अभिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया.
इससे पहले 10 नवंबर को कोलकाता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि रबींद्र सरोवर और सुभाष सरोवर में छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जा सकता.
इस पर बुधवार को राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने और सुभाष सरोवर में छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने की अपील की थी.