नई दिल्ली : 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला में दोषियों में से एक पवन के पिता की समीक्षा याचिका को दिल्ली की एक अदालत खारिज कर दिया. इस याचिका में मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने के साथ एकमात्र गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया था.
फिलहाल दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने की तैयारियां की जा रही हैं. चारों दोषियों के खिलाफ एक फरवरी का डेथ वारंट भी जारी हो चुका है.
फांसी की तैयारियों के बीच इस मामले में दोषी करार दिया गया पवन मृत्युदंड टालने की आस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है.
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ ने पवन की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील पर दोषी पवन के वकील को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से संपर्क करने का निर्देश दिया.
बता दें कि दोषी पवन के वकील राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका अस्वीकृत किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. सीजेआई बोबडे ने कहा कि अगर किसी को एक फरवरी को फांसी दी जानी हो, तो ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी.