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जाली नोट मामला : तीन आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने दायर किया आरोपपत्र

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नकली नोट चलाने वाले तीन लोगों के गिरोह का भंडाफोड़ 25 नवम्बर 2019 को किया था. इस मामले में एनआईए ने तीनों अरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. ये पश्चिम बंगाल से नोट खरीद कर देश के अन्य हिस्सों में फैलाते थे. पढ़ें विस्तार से...

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Published : May 23, 2020, 1:03 PM IST

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सांकेतिक चित्र

लखनऊ : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय नोट (एफआईसीएन) को पश्चिम बंगाल से खरीदकर उन्हें चलाने का षड्यंत्र रचने के लिए तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक अधिकारी ने बताया कि लखीमपुर खीरी के निवासी फूलचंद, पश्चिम बंगाल के मालदा के निवासी अमीनुल इस्लाम और नसीबा खातून को भादंसं और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोपित किया गया है. आरोपपत्र लखनऊ में एनआईए की विशेष अदालत में दायर किया गया.

अधिकारी ने बताया कि मामला उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले एक लाख 79 हजार रुपये मूल्य के एफआईसीएन 25 नवम्बर 2019 को जब्त करने से जुड़ा हुआ है. आरोपियों से ये फर्जी नोट लखनऊ-सीतापुर राजमार्ग पर जब्त किए गए थे.

यह मामला बाद में एनआईए को सौंप दिया गया था.

पढ़ें :एनआईए ने विशाखापत्तनम जासूसी मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी को गिरफ्तार किया

एजेंसी ने कहा है कि आरोपियों ने तस्करी, खरीद के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले जाली नोट हासिल कर इन्हें उत्तर प्रदेश में चलाने और विभिन्न लोगों को आपूर्ति का षड्यंत्र रचा.

एजेंसी ने कहा कि ये जाली नोट पश्चिम बंगाल के मालदा से भेजे जाते थे.

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