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गौतम नवलखा अग्रिम जमानत के लिए पुणे की अदालत में पहुंचे

गौतम नवलखा को जातीय हिंसा मामले में माओवादियों से संबंध रखने का आरोपी ठहराया गया था. उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए पुणे की अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट जमानत अर्जी पर 7 नवंबर को सुनवाई करेगी. पढ़ें विस्तार से...

गौतम नवलखा ( फाइल फोटो)

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Published : Nov 6, 2019, 9:36 AM IST

पुणे : एल्गार परिषद जातीय हिंसा मामले में माओवादियों से संबंध रखने के आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा ने अग्रिम जमानत के लिए पुणे की एक सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया.

गौरतलब है कि अदालत नवलखा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सात नवंबर को सुनवाई करेगी.

बम्बई उच्च न्यायालय ने सोमवार को नवलखा को अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत जाने के लिए कहा था.

नवलखा की अग्रिम जमानत अर्जी सोमवार को सुनवाई के लिए आयी थी. न्यायमूर्ति पी डी नाइक की एकल पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए नवलखा से पुणे की सत्र अदालत में जाने को कहा था.

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नवलखा ने सितंबर में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पिछले साल जनवरी में उसके खिलाफ दर्ज पुलिस मामले को रद्द करने की मांग की थी.

उच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद नवलखा ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा था कि वह संबंधित अदालत से अग्रिम जमानत ले सकते हैं.

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