हैदराबाद : डॉक्टर नॉर्मन शुमवे को ह्रदय प्रत्यारोपण का जनक माना जाता है. हालांकि दुनिया का पहला वयस्क मानव ह्रदय प्रत्यारोपण (heart-transplantation) तीन दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन के ग्रोट शूरुर अस्पताल में क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था. छह दिसंबर, 1968 को न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कार्डियक सर्जन एड्रियन कांट्रोविट्ज ने एक बच्चे में पहला ह्रदय प्रत्यारोपण किया था.
इसके साथ ही 1958 में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिकी सर्जन नॉर्मन शुमवे ने एक कुत्ते में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया.
भारत में पीके सेन ने क्रिस्टन बरनार्ड के तुरंत बाद मनुष्यों में पहले हृदय प्रत्यारोपण का प्रयास किया, लेकिन रोगियों की मृत्यु हो गई. भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 1994 में नई दिल्ली में एम्स के डॉ पी वेणुगोपाल द्वारा किया गया था. इसके बाद जल्द ही डॉ. केएम चेरियन ने भारत में पहला बाल रोग और पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण किया.
2003 में देश में किए गए पहले हार्ट ट्रांसप्लांट का जश्न मनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तीन अगस्त के दिन को राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की. उन्होंने यह भी घोषणा की कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अंग पुनर्प्राप्ति बैंकिंग संगठन एक राष्ट्रीय सुविधा होगी.
उनके अनुसार देश में प्रत्यारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए यह दो फैसले एक लंबा रास्ता तय करेंगे.
उस वक्त स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि यह गर्व की बात है कि इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए भारत अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया का तीसरा देश है.
भारत में कानूनी ढांचा
मानव अंगों के बिल के प्रत्यारोपण को सात जुलाई 1994 को राष्ट्रपति की सहमति मिली.
मानव अंग अधिनियम (THOA) 1994 के प्रत्यारोपण को चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए और मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यापार की रोकथाम के लिए लागू किया गया था.
THOA को अब आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने अपनाया है.
ब्रेन स्टेम डेथ को भारत में कई अन्य देशों की तरह ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के तहत लीगल डेथ के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसने मृत्यु के बाद अंग दान की अवधारणा में क्रांति ला दी है.
भारत सरकार ने THOA 1994 में संशोधन और सुधार की प्रक्रिया शुरू की. फलस्वरूप मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम 2011 को अधिनियमित किया गया.
ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन बोर्ड का संविधान सरल किया गया है- जहां भी न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन उपलब्ध नहीं है, तो एक एनेस्थेटिस्ट या इंटेंसिविस्ट अपने स्थान पर बोर्ड का सदस्य हो सकता है, लेकिन शर्त के अधीन कि वह ट्रांसप्लांट टीम का सदस्य नहीं है.
पूरे भारत में हृदय दान
लास्ट स्टेज हार्ट फेल्यर से पीड़ित लगभग एक चौथाई बच्चे छह महीने के भीतर मर जाते हैं और उनमें से अधिकांश दो साल की उम्र से अधिक जीवित नहीं रहते हैं.