चेन्नई : राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन को आज फिर से वेल्लोर में महिला जेल भेज दिया गया. उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए नलिनी को एक महीने के लिए पैरोल दी थी.
इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने नलिनी की याचिका को खारिज कर दिया थी. इस याचिका में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त समय मांगा था.
बता दें कि न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और आर एम टी टेका रामन की पीठ ने नलिनी को एक महीने की साधारण राहत दी थी और बाद में इसे तीन सप्ताह बढ़ा दिया था.
बेंच ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि वो नलिनी को और अधिक राहत नहीं दे सकते. जिसके बाद याचिका कर्ता ने कहा कि वो अपनी याचिका को वापस लेना चाहेंगे.
नलिनी श्रीहरन को भेजा गया जेल गौरतलब है कि नलिनी की पहले की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अदालत ने 25 जुलाई से उसके लिए एक महीने की राहत दी थी और बाद में इसे 25 अगस्त से तीन सप्ताह बढ़ा दिया था. जो कि 15 सितंबर को खत्म हो गई.
अपनी नई याचिका में, नलिनी ने यह कहते हुए कि उसकी सास, जो श्रीलंकाई नागरिक है. इस महीने के पहले सप्ताह में भारत पहुंचने वाली थाी. लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला. अब उनके तीसरे सप्ताह में भारत आने की उम्मीद है. इसलिए उसे 15 सितंबर से एक महीने के लिए और राहत दी जाए.
नलिनी ने यह भी कहा कि अपनी बेटी की शादी को अंतिम रूप देने के लिए उसकी सास की उपस्थिति आवश्यक थी.
पढ़ें-राजीव गांधी हत्याकांड : दोषी नलिनी को 30 दिनों की पैरोल, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश
नलिनी ने एक महीने की राहत लेने के लिए तमिलनाडु के गृह सचिव जेल के डीआईजी, वेल्लोर और अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसको अभी तक कोई राहत नहीं मिल सकी है.
27 साल से जेल में बंद नलिनी ने मूल रूप से लंदन में रहने वाली अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए छह महीने की छुट्टी मांगी थी.
बता दें कि 21 मई, 1991 को श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली में लिट्टे के आत्मघाती हमलावर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में छह अन्य लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.