नैनीताल : कोरोनिल दावा निर्माण मामले में बाबा रामदेव को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने कोरोनिल दवा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता अधिवक्ता मनी कुमार पर गलत जनहित याचिका दायर करने पर ₹25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि, उधमसिंह नगर निवासी अधिवक्ता मनी कुमार ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा रामदेव समेत उनके सहयोगी बालकृष्ण ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी कंपनी की ओर कोरोनिल दवा लांच की है. जिसमें दिव्य फार्मेसी की ओर से आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है. न ही आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति ली गई है.
इतना ही नहीं याचिका में बताया गया कि बाबा रामदेव ने उत्तराखंड आयुष विभाग में भी आवेदन नहीं किया है. बाबा रामदेव ने जिस दवा निर्माण के लिए आवेदन किया था, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता की दवा थी. जिसकी आड़ में बाबा कोरोना वायरस की दवा बना रहे थे.