इंदौर : कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में पिछले दिनों एक जमानत याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज एक दिन बाद इस मामले में इंदौर कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी द्वारा एक जनवरी को इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के 56 दुकान में एक कॉमेडी शो का आयोजन किया जा रहा था. इस कॉमेडी शो में मुनव्वर फारूकी की ओर से हिंदू देवी देवताओं व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हिंद रक्षक संगठन के एकलव्य गौड़ और दूसरे कार्यकर्ताओं ने मुनव्वर फारूकी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.
कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
पुलिस ने मामले में मुनव्वर फारूकी पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर इंदौर की जिला कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने मुनव्वर को जेल भेज दिया था. वहीं मुनव्वर फारूकी की ओर से कोर्ट में दो बार जमानत याचिका पेश की गई, लेकिन जिला कोर्ट ने उन्हें निरस्त कर दिया था. जिसके बाद मुनव्वर ने जबलपुर हाई कोर्ट की इन्दौर खंडपीठ में जमानत याचिका दायर की. याचिका पर कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई की. सुनवाई के दौरान फारूकी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने पैरवी की थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. वहीं आज कोर्ट ने उस फैसले पर अपना आदेश देते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
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कोर्ट में रखे कई तर्क
बता दें, इस मामले में मुनव्वर फारूकी के अधिवक्ता विवेक तंखा, अंशुमन श्रीवास्तव ने कई तरह के तर्क कोर्ट के सामने रखे. उन्होंने कहा कि मुनव्वर फारूकी द्वारा इस तरह की अभद्र टिप्पणी इंदौर में नहीं की गई और कार्यक्रम से पहले ही उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस पर शासन की ओर से अधिवक्ता अमित लोहिया ने सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि मुनव्वर को अभी बेल नहीं दी जा सकती है. क्योंकि पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है. इस तरह की टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी.