लोकसभा ने शनिवार को 'कंपनी (संशोधन) विधेयक-2020' को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है.
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि गंभीर किस्म के आपराध आर्थिक जुर्म की श्रेणी में पहले की तरह बने रहेंगे.
सीतारमण ने कहा कहा कि इस अधिनियम के दायरे में सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं, बल्कि छोटे-छोटी कंपनियां भी हैं.
उन्होंने कहा कि 'गैर-समाधेय (नॉन कंपाउंडेबल) अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर नहीं रखा गया है. इस तरह के अपराधों की संख्या 35 थी और आज भी यही रहेगी.
'कंपनी (संशोधन) विधेयक-2020 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट के समय गरीबों के बजाय सूट-बूट वालों को मदद दी जा रही है. इससे साबित होता है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं कतार के आखिरी आदमी के लिए नहीं, बल्कि पूंजीपतियों के लिए हैं.
उन्होंने कहा कि यह विधेयक और पिछले दिनों लोकसभा से पारित किए गए कृषि संबंधी विधेयकों का मकसद बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को खेती और किसानी में आमंत्रित करना है.
कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को कमजोर किया जाए.
उन्होंने कहा कि सरकार ने जो डर का माहौल पैदा किया कि उससे अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई और अब सुधार का जो प्रयास कर रही है उसमें वह स्थिति खराब कर देगी.