नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि एयरलाइंस को इस तरह से सीटें आवंटित की जाएंगी कि अगर यात्री भार और सीट क्षमता परमिट हो तो बीच की सीट खाली रखी जाएगी और यदि ऐसा संभव नहीं है तो मध्य सीट के यात्री को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान किया जाना चाहिए.
डीजीसीए के निर्देश तीन जून से प्रभावी, बीच की सीट खाली रखने पर जोर - middle seats on flights to be kept
नागरिक विमानन महानिदेशालय के निर्देश तीन जून से लागू होंगे. इसके तहत एयरलाइंस ने सभी यात्रियों को सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए कहा है, जिसमें तीन-लेयर सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और पर्याप्त सेनिटाइजर शामिल हैं. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
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नागरिक विमानन महानिदेशालय के निर्देश तीन जून से लागू होंगे. इसके तहत एयरलाइंस ने सभी यात्रियों को सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए कहा है, जिसमें तीन-लेयर सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और पर्याप्त सेनिटाइजर शामिल हैं.
Last Updated : Jun 1, 2020, 3:45 PM IST