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आदेशों की अनदेखी से बढ़े कोरोना के मामले : तबलीगी जमात पर केंद्र

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Published : Sep 21, 2020, 2:01 PM IST

Updated : Sep 21, 2020, 5:51 PM IST

संसद के मानसून सत्र के आठवें दिन आज गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात के सदस्यों की गिरफ्तारी से जुड़ी सूचना दी. राज्य सभा में गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली पुलिस ने 29 मार्च के बाद तबलीगी जमात के 233 सदस्यों को गिरफ्तार किया. उन्होंने निजामुद्दीन मरकज में हुई सभा के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा कि कोरोना से बचने के दिशा-निर्देशों की अनदेखी के कारण कई लोगों तक संक्रमण फैल गया.

राज्य सभा में गृह मंत्रालय
राज्य सभा में गृह मंत्रालय

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया. इस कारण कोरोना वायरस का संक्रमण कई लोगों में फैल गया. सोमवार को राज्य सभा में तबलीगी जमात के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने यह बात कही.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य सभा में यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के 233 सदस्यों को गिरफ्तार किया तथा 29 मार्च से संगठन के मुख्यालय से 2,361 लोगों को निकाला गया है. उन्होंने यह जानकारी राज्य सभा में एक लिखित जवाब में दी.

गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के प्रकोप के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आदेशों के बावजूद, एक बंद परिसर के अंदर बड़ी सभा आयोजित हुई. सभा में शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन नहीं किया गया. मास्क और सेनिटाइजर जैसे उपायों को भी नजरअंदाज किया गया. इस कारण बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण का प्रसार हुआ.

राज्य सभा में गृह राज्यमंत्री का जवाब

शिवसेना सांसद अनिल देसाई के एक अन्य सवाल का लिखित जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जमात प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद के बारे में जांच चल रही है.

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जी किशन रेड्डी ने मौलाना साद के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने तबलीगी सभा से संबंधित एक मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने धारा 14-बी विदेशियों अधिनियम 1946, धारा तीन महामारी रोग अधिनियम 1897 और धारा 51-58 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दर्ज किया गया है.

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गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने विगत जून महीने में 2,550 विदेशी तबलीगी जमात सदस्यों को ब्लैकलिस्ट किया था. यह सभी लोग राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारत में रह रहे थे और इन लोगों पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है. गृह मंत्रालय ने कहा था कि इन लोगों को आगामी 10 वर्षों तक देश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जून को तबलीगी जमात की गतिविधियों में कथित रूप से संलिप्तता की वजह से काली सूची में रखे गए 35 देशों के करीब 2500 विदेशी नागरिकों की वीजा स्थिति के बारे में सोमवार को गृह मंत्रालय को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था.

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इसके बाद केंद्र ने विगत दो जुलाई को कहा था कि 11 राज्यों ने तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों के खिलाफ 205 प्राथमिकी दर्ज की हैं. अब तक 2,765 विदेशियों को काली सूची में शामिल किया गया है जबकि 2,679 विदेशियों के वीजा रद्द किये गये हैं.

Last Updated : Sep 21, 2020, 5:51 PM IST

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