दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

कोरोना : मृतक के परिवार को नहीं मिलेगा मुआवजा, केंद्र ने वापस लिया प्रावधान - कोरोना वायरस संक्रमण

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 100 से अधिक मामले सामने आने के बाद सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है. हालांकि राज्य आपदा राहत कोष से दिए जाने वाले मुआवजे का प्रावधान वापस ले लिया है.

गृहमंत्रालय
गृह मंत्रालय

By

Published : Mar 15, 2020, 4:02 PM IST

नई दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 100 से अधिक मामले सामने आने के बाद सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है. हालांकि कोरोना वायरस से मौत होने पर मुआवजे का प्रावधान वापस ले लिया है.

बता दें कि शनिवार को सरकार ने कोरोना वायरस से मौत होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा देना का एलान किया था. इसके अलावा राहत कार्यों में शामिल लोगों भी मुआवजे के दायरे में रखा गया था.

यह मुआवजा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दिया जाना था. हालांकि इस घोषणा के तीन घंटे बाद ही सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया.

बता दें कि केंद्र सरकार से पहले ओडिशा सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया था. इसके अलावा दिल्ली , हिमाचस प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में भी इसे महामारी घोषित किया जा चुका है.

पढ़ें- इटली से लाए गए 218 भारतीयों को आटीबीपी कैंप भेजा गया

उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के बाद आपदा राहत कोष से केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत राज्य सरकार लोगों की सहायता करती है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details