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फाइनल ईयर परीक्षा की तिथि बढ़ाने की अपील करेगी मेघालय सरकार - फाइनल ईयर की परीक्षा की समय सीमा बढ़ाने की अपील

मेघालय के शिक्षा मंत्री लाहमेन रिम्बुई ने कहा कि राज्य सरकार यूजीसी को पत्र लिखकर समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करेगी. उन्होंने कहा कि छात्रों में चिंता है क्योंकि उनमें से कई छात्र परीक्षा देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं.

परीक्षा की तिथि बढ़ाने की अपील करेगी मेघालय सरकार
परीक्षा की तिथि बढ़ाने की अपील करेगी मेघालय सरकार

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Published : Sep 3, 2020, 6:36 PM IST

हैदराबाद :मेघालय राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को पत्र लिखकर अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा आयोजित करने की तारीख बढ़ाने की मांग करेगी. यूजीसी ने सितंबर 2020 में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी. मेघालय राज्य सरकार ने यूजीसी से तारीखों को अक्टूबर 2020 तक बढ़ाने के लिए कहा है. क्योंकि छात्र महामारी के कारण परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं.

समीक्षा बैठक आयोजित की गई

मेघालय के शिक्षा मंत्री लाहमेन रिम्बुई ने कहा कि मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यूजीसी को पत्र लिखकर समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करेगी. उन्होंने कहा कि छात्रों में चिंता है क्योंकि उनमें से कई परीक्षा देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं. उन्होंने आगे कहा कि एक महीने की देरी से छात्रों को बेहतर स्कोर करने में मदद मिलेगी.

अक्टूबर में फाइनल एक्जाम

राज्य सरकार 7 से 16 अक्टूबर, 2020 तक अंतिम सेमेस्टर की यूजी और पीजी की परीक्षाएं आयोजित करना चाहती है, जबकि परिणाम 31 अक्टूबर, 2020 तक घोषित होने की उम्मीद है.

लगभग 24,000 छात्र, जिनमें 2,000 स्नातकोत्तर छात्र भी शामिल हैं, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र हैं. राज्य सरकार ने सभी 11 जिलों के उपायुक्त को 15 सितंबर 2020 तक स्कूल परिसर को खाली कराने का आदेश दिया है जो अभी तक क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे.

अनलॉक 4.0 के दिशानिर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री ने अनलॉक 4.0 के दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए 21 सितंबर से स्कूलों में आने की अनुमति दी जा सकती है.

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अनिवार्य परीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों को अंतिम वर्ष की परीक्षा देनी होगी और आंतरिक मूल्यांकन या अन्य मानदंडों के आधार पर छात्रों को पास नहीं कर सकते.

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