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एमसीआई ने एमबीबीएस के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को दी छूट

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Published : Aug 26, 2020, 7:39 PM IST

एमसीआई ने याचिका के जवाब में विदेश जाने वाले छात्रों को NEET 2020 में उपस्थित होने से छूट दी है. हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को बाद में आयोजित NEET-UG की अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी पर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं.

एमबीबीएस के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को दी छूट
एमबीबीएस के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को दी छूट

नई दिल्लीःमेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एमबीबीएस के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को NEET UG 2020 में होने वाली परीक्षा में बैठने से सिर्फ एक बार छूट दी है. प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर 2020 को आयोजित की जानी है, जिसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे बाहर जाने वाले उम्मीदवारों को उपस्थित होने से छूट दी गई है.

परिषद ने कहा है कि जब भी अगली परीक्षा आयोजित की जाएगी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठना होगा.

कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए 31 मई 2020 को होने वाली नीट 2020 की परीक्षा को 27 जुलाई 2020 कर दिया गया और अब इसे बढ़ाकर 13 सितंबर कर दिया गया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि जो छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई विदेश में करना चाहते हैं, नीट परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करने से उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा.

इस नोटिस में आगे कहा गया कि विदेशी चिकित्सा संस्थानों में कक्षाएं 15 सितंबर 2020 से शुरू होने की संभावना है और विशेष उम्मीदवार को उस तिथि से पहले अपनी प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता है. याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष ये जानकारी दी.

एमसीआई ने याचिका के जवाब में ऐसे उम्मीदवारों को NEET 2020 में उपस्थित होने से छूट दी है. हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को बाद में आयोजित NEET-UG की अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी पर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं.

ऐसे उम्मीदवार जो स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित नहीं होंगे उनको स्वचालित रूप से राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा स्थायी पंजीकरण का अनुदान प्राप्त नहीं हो पाएगा.

एमसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्रों को विदेश यात्रा के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है. नीट-2020 परीक्षाओं को स्थगित करने की एक याचिका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और परीक्षा निर्धारित तिथि पर आयोजित की जानी है.

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