दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

निर्भया मामला : दोषियों के साक्षात्कार को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों को 20 मार्च को फांसी होनी है. इससे पहले एक मीडिया संस्थान ने उनकी साक्षातकार करने की अनुमति मांगते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. इसको लेकर न्यायालय ने तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है. पढ़ें पूरी खबर...

plea to interview nirbhaya convicts
डिजाइन फोटो

By

Published : Mar 11, 2020, 1:52 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा कि निर्भया के 2012 के सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के चार दोषियों की उस घटना में उनकी भूमिका को लेकर साक्षात्कार करने की इजाजत मांगने वाली एक मीडिया हाउस की याचिका पर नए सिरे से विचार करे.

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने प्रशासन से जेल प्रशासन से कहा कि वह बृहस्पतिवार तक अपने फैसले के बारे में सूचित करे.

मीडिया हाउस ने चारों दोषियों- मुकेश कुमार सिंह (32), पवन कुमार गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) का साक्षात्कार करने के लिए इजाजत मांगी है.

चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जानी है.

इससे पहले, पांच मार्च को अदालत ने मीडिया हाउस का आवेदन अस्वीकार करते हुये उससे कहा था कि वह दोषियों को प्रोत्साहन नहीं दें.

अदालत ने कहा था, उन्होंने तंत्र का मजाक बनाया है, कृपया उन्हें प्रोत्साहन नहीं दें.

मीडिया हाउस ने अपनी याचिका में तिहाड़ जेल द्वारा दोषियों का साक्षात्कार करने की इजाजत मांगने वाले अनुरोध पत्र को अस्वीकार करने के फैसले को भी चुनौती दी है.

इसमें कहा गया है कि साक्षात्कार का उद्देश्य ‘‘भविष्य में ऐसे अपराधों के लिए भय पैदा करना है.

मीडिया हाउस ने इसमें कहा कि जेल प्रशासन ने 25 फरवरी को आवेदन देकर साक्षात्कार की इजाजत मांगी थी लेकिन यह आवेदन 27 फरवरी को अस्वीकार कर दिया गया.

पढ़ें-निर्भया केस :नया डेथ वारंट जारी, 20 मार्च को फांसी पर लटकाए जाएंगे चारों दोषी

ABOUT THE AUTHOR

...view details