इम्फाल : मणिपुर की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ किसी भी तरह का 'निराधार और मानहानिकारक' बयान नहीं देने का निर्देश दिया है. अधिकारी ने मुख्यमंत्री पर एक कथित ड्रग डीलर को छोड़ने के लिए उन पर दबाव डालने का आरोप लगाया था.
बुधवार को अपने आदेश में, दीवानी न्यायाधीश वाई समरजीत सिंह ने मणिपुर पुलिस सेवा की अधिकारी थौनाओजाम बृंदा और कुछ समाचार पत्रों सहित 10 अन्य प्रतिवादियों को मौखिक रूप से मानहानिकारक बयान देने, रिपोर्टिंग करने या प्रकाशित करने से बचने का निर्देश दिया है.