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पंजाब की यात्रा करने वालों के लिए ई-पंजीकरण कराना अनिवार्य

पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य की यात्रा करने वाले लोगों के लिए 'कोवा पंजाब' पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही राज्य में आए लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा. पढे़ं पूरी खबर...

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कोवा एप

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Published : Jul 6, 2020, 8:47 PM IST

चंडीगढ़ : दूसरे राज्यों से पंजाब आने वाले लोगों को छह जून की मध्यरात्रि से राज्य सरकार के वेब पोर्टल या 'कोवा पंजाब' मोबाइल एप पर पंजीकरण कराना होगा. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसके अलावा आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटाइन में भी रहना होगा.

एक सरकारी बयान में सोमवार को कहा गया, 'आज मध्यरात्रि से सभी यात्रियों के लिए ई-पंजीकरण की प्रक्रिया जरूरी बना दी गई है. यात्री अपनी सुविधा के मुताबिक सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत अपने घरों से खुद पंजीकरण कर सकते हैं और निर्बाध यात्रा कर सकते हैं.'

राज्य सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि पंजाब में प्रवेश करने के लिए यात्रा शुरू करने के पहले ही कोवा पंजाब ऐप या वेबलिंक के जरिए पंकीकरण करा लें.

बयान में कहा गया कि ई-पंजीकरण का मकसद है कि सीमा पर स्थित जांच चौकी पर भीड़ और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो.

राज्य सरकार ने तीन जुलाई को सड़क, रेल या विमान के जरिए पंजाब में प्रवेश करने वालों को पंजीकरण कराने की सलाह दी थी.

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बयान में कहा गया कि यात्री में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर सीमा जांच चौकी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी यात्री का मार्गदर्शन करेंगे.

इसमें कहा गया, 'बिना लक्षण वाले यात्रियों को प्रवेश करने के बाद 14 दिनों के लिए अपने घर पर क्वारंटाइन में रहना होगा.

बयान में कहा गया कि क्वारंटाइन के दौरान उन्हें अपनी चिकित्सा स्थिति के बारे में रोजाना 112 नंबर पर फोन कर या कोवा पंजाब एप के जरिए बताना होगा.

कोरोना वायरस के संबंध में लोगों को सूचनाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने कोवा पंजाब (कोरोना वायरस अलर्ट) एप तैयार किया है.

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